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शनिवार, 25 जुलाई 2026

इंदौर: कैंसर पीड़ित पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला, गिरफ्तारी वारंट जारी

 इंदौर: कैंसर पीड़ित पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला,गिरफ्तारी वारंट जारी

इंदौर न्यायालय में दूसरी शादी के आरोप से जुड़ा मामला

परिचय

मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया एक वैवाहिक विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। इंस्टाग्राम के माध्यम से शुरू हुई प्रेम कहानी शादी के बाद ऐसे मोड़ पर पहुंची कि मामला अदालत में विचाराधीन हो गया।

मामले में कैंसर से जूझ रहे पति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की है।

क्या है पूरा मामला?

राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट के अनुसार उनकी मुलाकात रतलाम निवासी साक्षी नकुम से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह रिश्ता प्रेम में बदल गया।

इसके बाद 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने विवाह किया। बाद में 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में परिवार की सहमति से सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार पुनः विवाह संपन्न हुआ।

समाचार के अनुसार, विवाह के कुछ महीनों बाद आकाश की तबीयत खराब हुई। गुजरात के वडोदरा में जांच के दौरान 10 अप्रैल 2023 को उनकी ट्रेकिया (सांस की नली) में कैंसर की पुष्टि हुई।

आकाश का आरोप है कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया और उसने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान पत्नी ने उनके खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मेडिकल दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

इसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की।

मामले में पति का आरोप है कि तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के बावजूद 10 जून 2024 को पत्नी ने छतरपुर निवासी एक युवक से विवाह कर लिया। इसके बाद उन्होंने दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने अधिवक्ता रजनीश शर्मा के माध्यम से न्यायालय में आपराधिक परिवाद दायर किया।

समाचार के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका खारिज कर दी। आदेश में कहा गया कि पत्नी द्वारा लगाए गए कई आरोप रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रताड़ना के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट नहीं होते।

इसके बाद जेएमएफसी न्यायालय ने पहली शादी रहते दूसरी शादी करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया। समाचार के अनुसार, कई बार समन जारी होने के बावजूद आरोपी के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर 25 जुलाई 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

समाचार में यह भी उल्लेख है कि कैंसर के इलाज के दौरान 19 जून 2023 को आकाश के पिता बंशीलाल जाट का निधन हो गया। बाद में उनकी मां सुशीला जाट का भी निधन हो गया। आकाश का कहना है कि वर्तमान में वे मित्रों के सहयोग से अपना इलाज और दैनिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं तथा उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।


मुख्य तथ्य

• मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई।

• 20 नवंबर 2022 को आर्य समाज मंदिर में विवाह।

• 13 दिसंबर 2022 को सामाजिक रीति-रिवाज से पुनः विवाह।

• 10 अप्रैल 2023 को कैंसर की पुष्टि होने का दावा।

• पत्नी पर बिना तलाक दूसरी शादी करने का आरोप।

• 18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने तलाक याचिका खारिज की।

• जेएमएफसी न्यायालय में BNS धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज।

• आरोपी की अनुपस्थिति पर गिरफ्तारी वारंट जारी।


किस पर पड़ेगा असर?

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इससे जुड़े कानूनी अधिकार और दायित्व संबंधित पक्षों तथा न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर निर्भर करेंगे। अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर लिया जाएगा।


महत्वपूर्ण जानकारी

समाचार के अनुसार—

  • मामला जेएमएफसी न्यायालय में विचाराधीन है।
  • गिरफ्तारी वारंट जारी होने का उल्लेख किया गया है।
  • फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने का उल्लेख समाचार में है।
  • मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82(1) का उल्लेख किया गया है।

निष्कर्ष

इंदौर का यह मामला सोशल मीडिया से शुरू हुए रिश्ते के न्यायालय तक पहुंचने का उदाहरण बन गया है। हालांकि, इसमें लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। मामले की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसलिए सभी पक्षों के दावों का अंतिम सत्य न्यायालय के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

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